
डोंगरगांव पुलिस की कार्रवाई
राजनांदगाँव। नाबालिग बालिका से को बहला-फुसलाकर बालात्संग करने वाले आरोपी को डोंगरगाँव पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है।
डोंगरगाँव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना डोंगरगांव में उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री 19 अगस्त 2026 को रात 10 बजे घर से बिना बताये कही चली गई है जो वापस घर नहीं आई है। प्रार्थी द्वारा आसपास के गांवों, रिश्तेदारों एवं सहेलियों से पूछताछ कर अपनी पुत्री की तलाश की गई, किंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगांव में धारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना डोंगरगांव पुलिस द्वारा प्रकरण में नाबालिग बालिका की लगातार पतासाजी की जा रही थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश एवं नाबालिग बालिका की बरामदगी हेतु नागपुर महाराष्ट्र रवाना किया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी कैलाश उइके पिता स्व. जागूलाल उइके, उम्र 20 साल, निवासी ग्राम लिलामेटा, पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की तलाश की गई।
पुलिस टीम द्वारा 04 सितम्बर 2026 को नागपुर स्थित मैक्स ग्लोरी अपार्टमेंट में आरोपी की पतासाजी कर नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को अपराध कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ एवं विवेचना में आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित करना पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, थाना प्रभारी डोंगरगांव, प्रशिक्षु उप निरीक्षक रमाकांत कुर्रे, सउनि गोवर्धन देशमुख, आरक्षक रामचरण साहू की भूमिका महत्वपूर्ण रही।


