
डोंगरगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, होटल में बुलाकार बनाया था संबंध, बाद में शादी से मुकरा आरोपी
आरोपी रोशन सोमुनिया को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
राजनांदगाँव/डोंगरगढ़। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का प्रलोभन देकर युवती का शारीरिक शोषण करने और बाद में मुकर जाने वाले एक आरोपी को डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र) निवासी रोशन सोमुनिया के रूप में हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने थाना डोंगरगढ़ में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2025 में फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान महाराष्ट्र निवासी रोशन सोमुनिया (32 वर्ष) से हुई थी। आरोपी ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इस दौरान आरोपी ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर पीड़िता ने अपनी सहमति दे दी।
लगातार बातचीत के बाद आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए डोंगरगढ़ बुलाया। 30 नवंबर 2025 को दोनों की मुलाकात हुई और वे रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल अशोका लॉज में ठहरे। शादी का वादा करने के कारण दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसके बाद आरोपी पीड़िता को दूसरे होटल सागर पैलेस ले गया, जहां वे करीब तीन दिनों तक साथ रहे।
डोंगरगढ़ से वापस लौटने के बाद भी आरोपी फोन पर संपर्क में रहा और युवती के परिजनों से बात कर अपने परिवार को शादी के रिश्ते के लिए लाने का भरोसा दिलाता रहा। लेकिन 20 अप्रैल 2026 को आरोपी ने अचानक फोन कर शादी करने से साफ इंकार कर दिया और पीड़िता को अपने परिवार की मर्जी से कहीं और शादी करने की बात कही।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 365/2026, धारा 69 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी (प्रशिक्षु डीएसपी) सुमन जायसवाल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। प्रकरण की विवेचक उपनिरीक्षक गीतांजलि सिन्हा ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रोशन सोमुनिया (पिता महेश सोमुनिया, निवासी गोकुल नगर, शिवमंदिर के पास, बल्लारपुर, चंद्रपुर) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


